सालों से गाड़ी चलाने वाले लोग कर रहे है गलतियाँ, जिसके वजह से जुर्माना भरना पड़ जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक ट्रैफिक नियम के बारे में बताने जा रहे हैं।

आप शाम या रात में गाड़ी तो चलाते ही होंगे। कई बार आपने बिना हेडलाइट जलाए भी गाड़ी चलाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि सूरज ढलने के बाद बिना हेडलाइट जलाए गाड़ी चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है और ऐसे में गाड़ी का चालान कट सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि गाड़ी चलाने वाले ज्यादातर लोग इस नियम के बारे में जानते ही नहीं हैं और पुलिस भी इस नियम को सख्ती से लागू नहीं करवाती।
हेडलाइट बुझाने से होते हैं हादसे
अगर सड़क पर रौशनी कम हो और आपकी गाड़ी में लाइट न जल रही हो तो ऐसे में ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं है। इस कंडिशन में दूसरे लोगों को आपकी गाड़ी आती हुई नहीं दिखती है और एक्सिडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। वाहन कंपनियां गाड़ियों में हमेशा जलती रहने वाली डीआएल (DRL) लाइट इसलिए ही देती हैं ताकि आपकी गाड़ी दूसरों को ठीक तरह से दिखे और कम विजिबिलीटी (देखने की क्षमता) में भी एक्सिडेंट न हो।
हेडलाइट बुझाने पर कितना कटेगा चालान
रात में हेडलाइट बंद करके ड्राइव करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान का प्रावधान है। मोटर वाहन एक्ट के सेक्शन CMVR 105/177 के तहत दिल्ली में अगर आप सूरज ढलने के बाद बिना लाइट जलाए ड्राइव करते पकड़े जाते हैं, तो पहली गलती करने पर 500 रुपये का चालान भरना पड़ेगा. अगर आप यही गलती बार-बार दोहराते हैं, तो हर बार आप पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चालान की राशि राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।